Baghpat Wire

बागपत की ताज़ा खबरें | बड़ौत, खेकड़ा, छपरौली और उत्तर प्रदेश

बुरहानपुर में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक एवं साम्प्रदायिक पोस्ट पर प्रतिबंध

बुरहानपुर, 10 अगस्त मध्यप्रदेश के बुरहानपुर जिले में लोक शांति, जनसामान्य के स्वास्थ्य एवं जानमाल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी हर्ष सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
जारी आदेश के अनुसार जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक अथवा उत्तेजित करने वाली फोटो, चित्र और संदेश सोशल मीडिया के माध्यम से भेजने या फारवर्ड करने पर प्रतिबंध रहेगा। ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सहित अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसे संदेश या पोस्ट प्रसारित करने की गतिविधि प्रतिबंधित की गई है।
आदेश में साम्प्रदायिक संदेश भेजने तथा ऐसी पोस्ट पर लाइक और कमेंट करने की गतिविधियों को भी प्रतिबंधित किया गया है। प्रशासन ने कहा है कि प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के तहत दंडनीय होगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *