नई दिल्ली | 15 सितंबर 2026
वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने 14 सितंबर 2026 को जारी अधिसूचना S.O. 5067(E) में डिजिटल भुगतान को लेकर महत्वपूर्ण प्रावधान किया है। अधिसूचना के मुताबिक ₹2,000 तक के UPI लेन-देन पर बैंक या पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शुल्क नहीं लगा सकते।
सरकार ने RuPay डेबिट कार्ड और ₹2,000 तक के UPI लेन-देन को Payment and Settlement Systems Act, 2007 की धारा 10A के तहत निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यम के रूप में शामिल किया है।
नोटिफिकेशन में साफ कहा गया है कि इन माध्यमों से भुगतान करने या प्राप्त करने वाले व्यक्ति पर कोई भी चार्ज प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नहीं लगाया जाएगा।
₹2,000 से ज्यादा UPI पेमेंट पर क्या होगा?
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अधिसूचना में ₹2,000 से अधिक के UPI लेन-देन पर कोई नया चार्ज या उसकी दर तय नहीं की गई है। इसलिए यह कहना कि “₹2,000 से ऊपर UPI पर अब इतना प्रतिशत शुल्क लगेगा” फिलहाल सही नहीं होगा।
यानी अभी उपलब्ध अधिसूचना के आधार पर:
- ₹2,000 तक UPI: कोई शुल्क नहीं
- ₹2,000 से अधिक UPI: इस अधिसूचना में कोई नया शुल्क निर्धारित नहीं
- RuPay Debit Card: अधिसूचना के तहत कोई शुल्क नहीं
- P2P UPI: अधिसूचना में अलग से कोई शुल्क लगाने की बात नहीं















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