लखनऊ, 1 अक्टूबर 2026 | बागपत वायर
उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची को अधिक समावेशी बनाने और पात्र नागरिकों का शत-प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन विभाग विशेष अभियान चलाने जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर प्रदेश में निरंतर पुनरीक्षण की अवधि के दौरान विभिन्न विभागों के सहयोग से यह अभियान संचालित किया जाएगा। इसमें युवाओं, पहली बार मतदाता बनने वाले नागरिकों, मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से छूट गए लोगों, महिलाओं, दिव्यांगों और बेघर नागरिकों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश के कार्यालय की ओर से 1 अक्टूबर 2026 को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। अभियान का मुख्य उद्देश्य ‘कोई मतदाता न छूटे’ (NO Voter to be left behind) के संकल्प को साकार करना और सभी पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करना है।
इसके लिए विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों, स्वयंसेवी सहायता समूहों और स्वास्थ्य कर्मियों का सहयोग लिया जाएगा। साथ ही मतदाता पंजीकरण के लिए पर्याप्त संख्या में फॉर्म-6 उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं।
युवाओं और महिलाओं के नाम जोड़ने पर विशेष जोर
उत्तर प्रदेश में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 के बाद अब निरंतर पुनरीक्षण की प्रक्रिया चल रही है। इसी प्रक्रिया के तहत निर्वाचन विभाग ने मतदाता सूची में पात्र नागरिकों के नाम शामिल करने के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है।
इस अभियान में उन युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, जो पहली बार मतदाता बनने की पात्रता रखते हैं। इसके अलावा ऐसे नागरिकों के नाम भी मतदाता सूची में शामिल कराने पर जोर दिया जाएगा, जो पात्र होने के बावजूद अभी तक अपना पंजीकरण नहीं करा पाए हैं।
महिला मतदाताओं के नाम जोड़ने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ ही दिव्यांग नागरिकों और बेघर मतदाताओं को भी अभियान के माध्यम से मतदाता सूची में शामिल करने का प्रयास किया जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि अभियान के दौरान पात्र नागरिकों की पहचान कर उनका पंजीकरण सुनिश्चित कराया जाए, ताकि कोई भी योग्य नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रहे।
विभिन्न विभागों की मदद से चलेगा विशेष अभियान
मतदाता सूची में अधिक से अधिक पात्र नागरिकों के नाम शामिल करने के लिए निर्वाचन विभाग विभिन्न सरकारी विभागों और संस्थाओं का सहयोग लेगा। इसके लिए महिला कल्याण, उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, चिकित्सा विभाग, दिव्यांगजन सशक्तीकरण, ग्राम्य विकास और युवा कल्याण विभाग को अभियान से जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं।
इसके अतिरिक्त विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों, स्वयंसेवी सहायता समूहों और स्वास्थ्य कर्मियों की भी मदद ली जाएगी। इन सभी के सहयोग से पात्र नागरिकों तक मतदाता पंजीकरण से संबंधित जानकारी पहुंचाई जाएगी।
अभियान के दौरान लोगों को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया के बारे में जागरूक किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारियों को अपने-अपने जनपदों में विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार कराने के निर्देश दिए गए हैं।
निर्वाचन विभाग का उद्देश्य यह है कि पात्र नागरिकों को पंजीकरण की सुविधा और प्रक्रिया की जानकारी आसानी से मिल सके तथा अधिक से अधिक लोग मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकें।
फॉर्म-6 भरकर मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं नाम
निर्वाचन विभाग के अनुसार, कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म-6 भरकर आवेदन कर सकता है। इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सुविधाएं उपलब्ध हैं।
ऑनलाइन आवेदन करने के इच्छुक नागरिक भारत निर्वाचन आयोग के सिटिजन सर्विस पोर्टल या ECINET मोबाइल ऐप के माध्यम से फॉर्म-6 भर सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन के लिए आधिकारिक पोर्टल:
भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता सेवा पोर्टल
नागरिक चाहें तो ऑफलाइन माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें फॉर्म-6 भरकर आवश्यक अभिलेखों के साथ अपने बूथ लेवल अधिकारी (BLO), सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में जमा कराना होगा।
निर्वाचन विभाग ने आवेदकों को फॉर्म में सभी जानकारियां सही और स्पष्ट रूप से भरने की सलाह दी है। आवेदन में किसी प्रकार की गलती होने से पंजीकरण प्रक्रिया में परेशानी हो सकती है।
फॉर्म-6 के साथ घोषणा पत्र देना अनिवार्य नहीं
निर्वाचन विभाग की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में फॉर्म-6 के साथ घोषणा पत्र को लेकर भी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है।
विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम को छोड़कर अन्य पुनरीक्षणों के दौरान भरे जाने वाले फॉर्म-6 के साथ घोषणा पत्र देने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है।
इसका मतलब है कि वर्तमान निरंतर पुनरीक्षण के दौरान मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन करने वाले पात्र नागरिकों को फॉर्म-6 के साथ घोषणा पत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।
हालांकि, आवेदन में सभी आवश्यक जानकारियां सही और त्रुटिरहित भरना जरूरी होगा। नागरिकों को आवेदन करते समय निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा।
बेघर और दिव्यांग मतदाताओं को भी मिलेगा पंजीकरण का अवसर
विशेष अभियान में बेघर और दिव्यांग नागरिकों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। निर्वाचन विभाग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को ऐसे पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए हैं।
इसके लिए संबंधित विभागों और कर्मचारियों का सहयोग लिया जाएगा। विशेष रूप से दिव्यांगजन, ग्राम्य विकास और स्वास्थ्य विभाग को अभियान से जोड़ने की योजना बनाई गई है।
इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी पात्र नागरिक को उसकी सामाजिक या व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहना पड़े।
सभी जिलों में होगा व्यापक प्रचार-प्रसार
मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को अभियान के संबंध में जनसामान्य तक जानकारी पहुंचाने के निर्देश दिए हैं।
इसके लिए विभिन्न विभागों के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। शैक्षणिक संस्थानों और स्वयंसेवी सहायता समूहों की मदद से भी पात्र नागरिकों को मतदाता पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
जिला स्तर पर अभियान को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए संबंधित विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया गया है। पर्याप्त संख्या में फॉर्म-6 उपलब्ध कराने के निर्देश भी इसी उद्देश्य से दिए गए हैं।
निर्वाचन विभाग की इस पहल के तहत युवाओं, महिलाओं, दिव्यांगों, बेघर नागरिकों और छूटे हुए मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
पात्र नागरिकों से मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने की अपील
उत्तर प्रदेश में शुरू होने वाले इस विशेष अभियान के तहत पात्र नागरिक ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
निर्वाचन विभाग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए और विभिन्न विभागों के सहयोग से अधिक से अधिक पात्र नागरिकों का पंजीकरण कराया जाए।
इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य मतदाता सूची में पात्र नागरिकों की भागीदारी बढ़ाना और यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी योग्य नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने से वंचित न रहे।
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