30 सितंबर 2026 | Baghpat Wire

मेरठ: उत्तर प्रदेश के मेरठ में चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में बुधवार को अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया। अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या के मामले में मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। अदालत ने माना कि दोनों ने मिलकर सौरभ की हत्या की थी। हत्या के बाद शव के टुकड़े करके उन्हें नीले ड्रम में छिपा दिया गया था। अब इस मामले में सजा का ऐलान 15 दिन बाद किया जाएगा।

इस बहुचर्चित हत्याकांड में अदालत का फैसला आने के बाद मामले की कानूनी प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच गई है। घटना के 576 दिन बाद अदालत ने 126 तारीखों पर चली सुनवाई और 22 से अधिक गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद दोनों आरोपियों को हत्या का दोषी ठहराया है।

576 दिन बाद आया अदालत का फैसला

मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड ने पूरे देश में सुर्खियां बटोरी थीं। इस मामले में बुधवार को अदालत ने मुस्कान और साहिल को हत्या का दोषी करार दिया। दोनों के खिलाफ मामले की सुनवाई लंबे समय तक चली। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में गवाहों के बयान दर्ज कराए गए और पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट के आधार पर मुकदमे की सुनवाई हुई।

इस मामले में अदालत ने कुल 126 तारीखों पर सुनवाई की। इस दौरान 22 से अधिक गवाहों के बयान दर्ज किए गए। आखिरकार घटना के 576 दिन बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए दोनों को हत्या का दोषी माना।

अदालत ने फिलहाल दोनों की सजा पर फैसला नहीं सुनाया है। सजा का ऐलान 15 दिन बाद किया जाएगा। ऐसे में अब सबकी नजरें अदालत के अगले फैसले पर टिकी हैं।

3 मार्च 2025 को हुई थी सौरभ की हत्या

सौरभ राजपूत की हत्या 3 मार्च 2025 को हुई थी। इस मामले में मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल पर मिलकर हत्या करने का आरोप लगा था। हत्या के बाद शव के टुकड़े किए गए और उन्हें नीले ड्रम में छिपा दिया गया था।

नीले ड्रम में शव छिपाने की घटना सामने आने के बाद यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आ गया था। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की और विस्तृत चार्जशीट अदालत में दाखिल की।

इस हत्याकांड की जांच के बाद पुलिस ने करीब 1,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें मामले से जुड़े तथ्यों और साक्ष्यों को शामिल किया गया था। इसके बाद अदालत में मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई।

जुलाई 2025 में शुरू हुआ था ट्रायल

सौरभ राजपूत हत्याकांड में जुलाई 2025 में जिला जज की अदालत में ट्रायल शुरू हुआ था। इसके बाद मामले की नियमित सुनवाई हुई। अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से गवाहों के बयान दर्ज कराए गए।

मामले की सुनवाई के दौरान कुल 126 तारीखें पड़ीं। 22 से अधिक गवाहों के बयान दर्ज होने के बाद अदालत ने 19 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

इसके बाद बुधवार को अदालत ने मुस्कान और साहिल को हत्या का दोषी करार दिया। अब अदालत की ओर से 15 दिन बाद सजा सुनाई जाएगी।

जेल में मुस्कान कर रही थी पूजा, साहिल ने बातचीत बंद की

अदालत के फैसले से पहले जेल में मुस्कान और साहिल के व्यवहार को लेकर भी चर्चा रही। जानकारी के अनुसार, मुस्कान पिछले तीन दिनों से जेल में पूजा कर रही थी। वहीं, साहिल ने अपने साथी कैदियों से बातचीत करना बंद कर दिया था।

दोनों आरोपियों के इस व्यवहार की चर्चा फैसले से पहले सामने आई। हालांकि, अदालत ने अपना फैसला मुकदमे में प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर सुनाया।

अब 15 दिन बाद होगा सजा का ऐलान

अदालत द्वारा मुस्कान और साहिल को हत्या का दोषी करार दिए जाने के बाद अब सजा पर फैसला होना बाकी है। कोर्ट 15 दिन बाद दोनों की सजा का ऐलान करेगी।

इस मामले में अदालत की ओर से दोषसिद्धि का फैसला सुनाए जाने के साथ ही लंबे समय से चल रहे मुकदमे का एक अहम चरण पूरा हो गया है। अब आगामी सुनवाई में यह तय होगा कि दोनों दोषियों को किस प्रकार की सजा दी जाएगी।

मेरठ का यह हत्याकांड अपनी भयावह घटना और लंबी न्यायिक प्रक्रिया के कारण लगातार चर्चा में रहा है। अब अदालत के अगले फैसले का इंतजार किया जा रहा है।

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