नयी दिल्ली, 21 अगस्त। जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान घायल हुए छात्र साहिल की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को प्राथमिकी दर्ज कर ली। पुलिस ने यह मामला फिलहाल अज्ञात आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया है। FIR दर्ज होने तक कांग्रेस नेता राहुल गांधी संसद मार्ग थाने के बाहर धरने पर बैठे रहे।
साहिल का आरोप है कि 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन के छर्रे लगने से उनकी आंख की रोशनी चली गई। इसी मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग को लेकर राहुल गांधी शुक्रवार दोपहर करीब 12:30 बजे संसद मार्ग थाने पहुंचे।
FIR दर्ज कराने की मांग को लेकर थाने पहुंचे राहुल गांधी
राहुल गांधी ने पुलिस अधिकारियों से साहिल की शिकायत पर तत्काल मामला दर्ज करने की मांग की। बताया गया कि मांग पर तत्काल कार्रवाई नहीं होने के बाद उन्होंने नई दिल्ली के पुलिस उपायुक्त से भी मुलाकात की।
पुलिस अधिकारियों के साथ बातचीत के बाद भी जब तत्काल प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई तो राहुल गांधी थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक साहिल की शिकायत पर FIR दर्ज नहीं होती, तब तक वह धरने से नहीं उठेंगे।
शाम करीब छह बजे दर्ज हुई प्राथमिकी
राहुल गांधी के धरने के बाद दिल्ली पुलिस ने शाम करीब छह बजे साहिल की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर ली। पुलिस ने FIR में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
पुलिस के अनुसार, BNS की धारा 118 खतरनाक हथियार या साधन के जरिए जानबूझकर चोट पहुंचाने से संबंधित है, जबकि धारा 125 ऐसे लापरवाही या उतावलेपन भरे कृत्य से संबंधित है, जिससे किसी व्यक्ति की जान या व्यक्तिगत सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है।
आरोपियों की पहचान में जुटी पुलिस
प्राथमिकी दर्ज होने के बाद अब दिल्ली पुलिस मामले की जांच करेगी। पुलिस घटना से जुड़े साक्ष्यों और उपलब्ध जानकारी के आधार पर यह पता लगाने का प्रयास करेगी कि साहिल को चोट कैसे लगी और इसके लिए जिम्मेदार लोग कौन थे।
फिलहाल FIR अज्ञात आरोपियों के खिलाफ दर्ज की गई है। जांच आगे बढ़ने के साथ पुलिस आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है।














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