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हिमांशु शर्मा हत्याकांड: आरोपी महिला सुंदरी की जमानत याचिका खारिज, जिला जज ने सुनाया फैसला

बागपत। भजनपुरा दिल्ली के करतारनगर निवासी युवक हिमांशु शर्मा हत्याकांड में जेल में बंद आरोपी महिला सुंदरी को अदालत से राहत नहीं मिली। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने आरोपी सुंदरी की जमानत याचिका खारिज कर दी।

मामले में दिल्ली के करतारनगर निवासी रजनी शर्मा ने 7 जुलाई 2024 को बागपत कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने पुलिस को बताया था कि 6 जुलाई की दोपहर करीब दो बजे पड़ोस में रहने वाला अजय उनके बेटे हिमांशु को घर से बाहर बुलाकर ले गया था।

आरोप है कि इसके बाद अजय अपने रिश्तेदार गोपाल, सोहनपाल और भोपाल तथा पाबला निवासी पवन सहित चार अज्ञात लोगों के साथ मिलकर हिमांशु का अपहरण कर ले गया।

जंगल में मिला था हिमांशु का शव

रात में सुंदरी ने फोन कर बताया कि हिमांशु को पाबला ले जाकर मार दिया गया है। जानकारी मिलने के बाद रजनी शर्मा अपने रिश्तेदारों के साथ सुंदरी को लेकर पाबला पहुंचीं। वहां जंगल में हिमांशु का शव पड़ा मिला।

मामले की जांच के दौरान पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

अदालत ने जमानत याचिका की खारिज

जिला शासकीय अधिवक्ता (डीजीसी) राहुल सिंह नेहरा ने बताया कि जेल में बंद आरोपी सुंदरी निवासी करतारनगर, भजनपुरा दिल्ली की ओर से न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की गई थी। मामले की सुनवाई के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने जमानत याचिका खारिज कर दी।

नोट: यह खबर पुलिस/अभियोजन पक्ष और अदालत में प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर है। आरोपों पर अंतिम निर्णय न्यायालय द्वारा किया जाना है।

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