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सलावतपुर खेड़ी पवन हत्याकांड: 9 साल बाद पूर्व प्रधान समेत 3 दोषी करार

बागपत में 2017 के पवन हत्याकांड में पूर्व प्रधान समेत तीन दोषी, 7 सितंबर को सजा पर सुनवाई

बागपत 4 Sep 2026 | सलावतपुर खेड़ी गांव में वर्ष 2017 में हुए पवन हत्याकांड के मामले में अदालत ने पूर्व प्रधान राजेंद्र सिंह और उसके बेटों प्रमोद व मनोज को दोषी करार दिया है। अदालत ने तीनों आरोपियों की सजा पर सुनवाई के लिए 7 सितंबर 2026 की तारीख तय की है। वहीं, साक्ष्यों के अभाव में बाबू, नवदीन उर्फ डब्बू और साहब सिंह को दोषमुक्त कर दिया गया।

खड़ंजे के निर्माण को लेकर शुरू हुआ था विवाद

मामला जुलाई 2017 का है। सलावतपुर खेड़ी निवासी बेनाम उर्फ राजा ने खेकड़ा कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार, उनके परिवार के प्रधान अमरदीप सिंह गांव में खड़ंजे का निर्माण करा रहे थे। इसका विरोध पूर्व प्रधान राजेंद्र, उसके भाई बाबू और पूर्व प्रधान विरेंद्र पक्ष द्वारा किया जा रहा था।

प्रशासन से शिकायत के बाद 3 जुलाई को तहसीलदार की मौजूदगी में खड़ंजे का निर्माण कराया गया। आरोप है कि इसके बाद दोनों पक्षों के बीच रंजिश बढ़ गई और धमकियों का दौर शुरू हो गया।

नीम के पेड़ के नीचे बैठे लोगों पर हुई थी फायरिंग

9 जुलाई 2017 को बेनाम अपने भाई पवन समेत सोनू, प्रवीण, धर्मवीर, मनीष, सूबे और टिल्लू के साथ जोगेंद्र फौजी के मकान के सामने नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे। इसी दौरान कई लोग हथियारों के साथ वहां पहुंचे और फायरिंग शुरू कर दी।

गोली लगने से पवन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि प्रवीण और सोनू घायल हो गए। फायरिंग के दौरान पास में बंधे एक बैल को भी गोली लगी थी। घटना के बाद पुलिस ने मामले में कई आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की।

जांच के बाद आठ आरोपियों के खिलाफ दाखिल हुआ था आरोप पत्र

पुलिस ने जांच के दौरान कुछ आरोपियों को क्लीनचिट दी, जबकि पूर्व प्रधान राजेंद्र समेत आठ आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया। इनमें दो नाबालिग आरोपी भी शामिल थे, जिनकी पत्रावली बाद में अलग कर दी गई।

मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय विशेष पॉक्सो में हुई। सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायाधीश संजीव कुमार ने पूर्व प्रधान राजेंद्र और उसके बेटों प्रमोद व मनोज को दोषसिद्ध कर दिया।

नौ साल से जेल में बंद है पूर्व प्रधान

सलावतपुर खेड़ी में हुई इस घटना के बाद पुलिस ने पूर्व प्रधान राजेंद्र समेत अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। मामले में अन्य आरोपियों को बाद में जमानत मिल गई, लेकिन राजेंद्र को जमानत नहीं मिली।

दोषसिद्ध होने के बाद प्रमोद और मनोज को भी जेल भेज दिया गया। अब अदालत में तीनों दोषियों की सजा की अवधि को लेकर 7 सितंबर 2026 को सुनवाई होगी।

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