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बारामूला में आतंकवाद से जुड़े मामले में दो मंजिला आवासीय संपत्ति कुर्क

श्रीनगर, 23 सितंबर 2026: जम्मू-कश्मीर पुलिस ने बारामूला जिले में आतंकवादी गतिविधियों को कथित रूप से समर्थन देने से जुड़े मामले में एक दो मंजिला आवासीय इमारत कुर्क की है। पुलिस ने यह कार्रवाई गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की धारा 25 के तहत की।

पुलिस के अनुसार, कुर्क की गई संपत्ति बारामूला के शीरी इलाके के नंबलान गांव में स्थित है और यह आरोपी एजाज अहमद गनी की बताई गई है।

यूएपीए और शस्त्र अधिनियम के तहत दर्ज है मामला

पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई शीरी पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर संख्या 37/2026 के सिलसिले में की गई है। इस मामले में शस्त्र अधिनियम की धारा 7/25 तथा यूएपीए की धाराओं 13, 18, 19, 20, 23, 38 और 39 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

जांच के दौरान पुलिस को कथित तौर पर पता चला कि उक्त संपत्ति का इस्तेमाल आतंकवादियों को पनाह और रसद सहायता उपलब्ध कराने तथा आतंकवादी गतिविधियों में मदद करने के लिए किया गया था।

संपत्ति के लेन-देन पर रोक

पुलिस के मुताबिक, संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई जम्मू-कश्मीर के पुलिस महानिदेशक की मंजूरी के बाद की गई।

कुर्की के बाद संपत्ति पर सार्वजनिक सूचना भी चस्पा की गई। इसमें संपत्ति की बिक्री, हस्तांतरण, लीज, गिरवी रखने या किसी तीसरे पक्ष के अधिकार का निर्माण करने पर रोक लगाई गई है।

आतंकी नेटवर्क की सहायता करने वाले ढांचे पर कार्रवाई

पुलिस ने कहा कि यह कार्रवाई उन कथित रसद और समर्थन नेटवर्क की पहचान कर उन्हें खत्म करने के प्रयासों का हिस्सा है, जिनका इस्तेमाल आतंकवादी नेटवर्क द्वारा किया जाता है।

पुलिस के अनुसार, कार्रवाई का उद्देश्य आतंकवादी गतिविधियों को सहायता देने वाले लोगों और उनसे जुड़ी संपत्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना भी है।

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