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बागपत में पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने वाले आरोपी को 5 साल की सजा

बागपत, 27 अगस्त 2026। बागपत पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने के मामले में आरोपी को अदालत ने दोषी करार देते हुए 5 वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह कार्रवाई पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी का परिणाम बताई गई है।

पुलिस के मुताबिक, आरोपी गप्पी उर्फ अनुज पुत्र योगेश, निवासी ग्राम ढिकौली, थाना चांदीनगर, जनपद बागपत के खिलाफ पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने का मामला दर्ज किया गया था। इस संबंध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 603/2019, धारा 307 भादवि के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था।

पुलिस पार्टी पर की थी फायरिंग

पुलिस के अनुसार आरोपी गप्पी उर्फ अनुज ने पुलिस टीम को निशाना बनाकर फायरिंग की थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने आरोपी के खिलाफ साक्ष्य जुटाए और न्यायालय में प्रभावी पैरवी की।

बागपत पुलिस के मुताबिक, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत चिन्हित अभियोगों में पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी की जा रही है।

अदालत ने सुनाई 5 साल की सजा

पुलिस और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप 27 अगस्त 2026 को माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम, जनपद बागपत ने आरोपी गप्पी उर्फ अनुज को दोषी पाते हुए 5 वर्ष के कारावास तथा 10,000 रुपये के अर्थदंड की सजा से दंडित किया।

बागपत पुलिस ने बताया कि अपराधियों को सजा दिलाने के लिए अभियोजन पक्ष के साथ समन्वय कर गंभीर मामलों में लगातार प्रभावी पैरवी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई का उद्देश्य अपराधियों में कानून का भय पैदा करना और आमजन में सुरक्षा की भावना मजबूत करना है।

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