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बागपत: भाई की गोली मारकर हत्या के मामले में पवन कुमार को आजीवन कारावास, ₹44 हजार जुर्माना

बागपत | 18 सितंबर 2026

बागपत में “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पुलिस और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के बाद भाई की गोली मारकर हत्या करने के मामले में आरोपी पवन कुमार को अदालत ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास और 44,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

बागपत पुलिस के अनुसार, पवन कुमार पुत्र जसवन्त सिंह, निवासी ग्राम किरठल, थाना रमाला, जनपद बागपत के खिलाफ वादी के भाई की गोली मारकर हत्या करने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था।

मामले के संबंध में थाना रमाला पर मुकदमा अपराध संख्या 64/2020 के तहत धारा 302/504 भादवि तथा मुकदमा अपराध संख्या 65/2020 के तहत धारा 30 आर्म्स एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस के मुताबिक, मामले को उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत चिन्हित किया गया था। इसके बाद बागपत पुलिस और अभियोजन विभाग की ओर से मामले में प्रभावी पैरवी की गई।

इस पैरवी के परिणामस्वरूप 18 सितंबर 2026 को न्यायालय अपर जिला जज, कोर्ट-01, जनपद बागपत ने आरोपी पवन कुमार को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 44,000 रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया।

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