बागपत: जिले की स्थानीय अदालत ने दिल्ली के नंद नगरी डिपो कर्मचारी से हथियारों के बल पर बाइक लूटने के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायाधीश ने आरोपी बदमाश को 6 साल 10 महीने और 24 दिन के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर 2,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
क्या था पूरा मामला?
डीजीसी (जिला शासकीय अधिवक्ता) राहुल सिंह नेहरा के अनुसार, यह घटना 5 अगस्त 2019 की है। क्यामपुर गाँव निवासी विकास कुमार (नंद नगरी डिपो कर्मचारी) अपने साथी अशोक (निवासी बुढेढ़ा) के साथ बाइक से दिल्ली से गाँव लौट रहे थे।
जैसे ही दोनों बागपत के महिला थाने के समीप पहुँचे, पीछे से आए एक बाइक पर सवार तीन बदमाशों ने उन्हें घेर लिया। बदमाशों ने तमंचे और पिस्टल के बल पर पीड़ित से उनकी बाइक लूट ली और मौके से फरार हो गए।
पुलिस जाँच और कोर्ट का फैसला
घटना के संबंध में पीड़ित विकास कुमार ने बागपत कोतवाली में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए ढिकौली गाँव निवासी अर्जुन उर्फ गप्पी को गिरफ्तार किया और लूट की घटना का पर्दाफाश किया।
विवेचक द्वारा न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद से ही मामले की सुनवाई जारी थी। बुधवार को अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अर्जुन उर्फ गप्पी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।














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