बागपत, 26 सितंबर 2026। बागपत जिले के विद्यालयों में विद्यार्थियों को बाल यौन अपराधों से संरक्षण और उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक जिले के विभिन्न स्कूलों में पॉक्सो अधिनियम-2012 को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अभियान के तहत विद्यार्थियों को पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों, लैंगिक अपराधों से बचाव और कानूनी सहायता के बारे में जानकारी दी जा रही है।
कई विद्यालयों में आयोजित हुए जागरूकता कार्यक्रम
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से चलाए जा रहे अभियान के तहत डीएवी इंटर कॉलेज अग्रवाल मंडी टटीरी, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज कोर्ट रोड और एनएसओ पब्लिक स्कूल काठा समेत जिले के कई विद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।
इन कार्यक्रमों में विद्यार्थियों को पॉक्सो अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों और बच्चों की सुरक्षा से जुड़े कानूनी पहलुओं की जानकारी दी गई। साथ ही उन्हें लैंगिक अपराधों से बचाव और ऐसी घटनाओं की स्थिति में उपलब्ध कानूनी सहायता के बारे में भी बताया गया।
पॉक्सो एक्ट और बाल विवाह के कानून की दी जानकारी
जागरूकता कार्यक्रमों के दौरान विद्यार्थियों को पॉक्सो अधिनियम-2012 के तहत बच्चों को मिलने वाले कानूनी संरक्षण के बारे में विस्तार से बताया गया। उन्हें लैंगिक अपराधों से बचाव, अपराध की स्थिति में कानूनी कार्रवाई और इसके परिणामों की जानकारी दी गई।
इसके अलावा बाल विवाह के कानूनी निषेध के बारे में भी जागरूक किया गया। विद्यार्थियों को बताया गया कि किसी भी संकट की स्थिति में वे संबंधित सहायता सेवाओं का सहारा ले सकते हैं।
चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और पुलिस हेल्पलाइन 112 की जानकारी
कार्यक्रमों में विद्यार्थियों को आपातकालीन परिस्थितियों में सहायता प्राप्त करने के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 और पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 की जानकारी दी गई। इसके साथ ही बाल कल्याण समिति और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से मिलने वाली सहायता के बारे में भी बताया गया।
2 अक्टूबर तक चलेगा विशेष अभियान
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अंकिता सिंह-द्वितीय के मार्गदर्शन में यह विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान 25 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इसके तहत जिले के विभिन्न विद्यालयों में कार्यक्रम आयोजित कर बच्चों को उनके अधिकारों, सुरक्षा और कानूनी सहायता के प्रति जागरूक किया जाएगा।
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