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मुंबई | 12 अगस्त 2026: बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) की कार्रवाई के तरीके पर कड़ी नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को अपनी शक्तियों का न्यायपूर्ण और संतुलित इस्तेमाल करने की हिदायत दी है। मामला होटल और रेस्टोरेंट के खिलाफ की जा रही FDA की कार्रवाई से जुड़ा है।
सुनवाई के दौरान अदालत ने FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे की कार्यशैली पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अधिकारियों के पास कार्रवाई करने की ताकत जरूर है, लेकिन उसका इस्तेमाल हर छोटी कमी पर कठोर कदम उठाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। कोर्ट ने तल्ख अंदाज में कहा कि “आपके पास तलवार चलाने की ताकत है, लेकिन आप इसे मच्छर मारने के लिए चला रहे हैं।”
हाईकोर्ट ने FDA को निर्देश दिया कि होटल, रेस्टोरेंट और अन्य प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई करते समय कानूनी प्रक्रिया और उचित नोटिस का पालन किया जाए। अदालत ने विशेष रूप से बिना पर्याप्त प्रक्रिया के लाइसेंस निलंबित या प्रतिष्ठान सील करने पर सवाल उठाए।
अदालत की ओर से FDA को भारी जुर्माने की चेतावनी भी दी गई। यह मामला महाराष्ट्र में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता को लेकर FDA द्वारा चलाए जा रहे व्यापक अभियान के बीच सामने आया है।