5 अक्टूबर 2026 | Baghpat Wire
बागपत। थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने चेकिंग के दौरान पुलिस मुठभेड़ में एक वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, मुठभेड़ के दौरान आरोपी घायल अवस्था में पकड़ा गया। गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा .315 बोर, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस, बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल और लूटे गए 3,200 रुपये नकद बरामद किए गए हैं।
पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी की पहचान रिंकू उर्फ विशाल पुत्र सुभाष, निवासी जावली, थाना टीला मोड़, जनपद गाजियाबाद, उम्र करीब 26 वर्ष के रूप में हुई है।
शराब की दुकान में पिस्टल दिखाकर धमकाने का आरोप
पुलिस प्रेस नोट के अनुसार, 21 जुलाई 2026 को थाना कोतवाली बागपत में वादी वीरेंद्र राणा पुत्र सुखबीर सिंह निवासी ग्राम खेड़ा इस्लामपुर, थाना बड़ौत, जनपद बागपत की ओर से लिखित तहरीर दी गई थी। तहरीर में आरोप लगाया गया था कि तीन अज्ञात व्यक्तियों ने वादी की कंपोजिट अंग्रेजी शराब की दुकान में घुसकर सेल्समैन को पिस्टल दिखाकर भयभीत किया।
आरोप है कि बदमाश दुकान से 4-5 शराब की बोतलें, 1-2 बीयर की पेटियां तथा दिनभर की बिक्री की नकद धनराशि लेकर फरार हो गए थे। इस संबंध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 478/26, धारा 309(4) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। बाद में माल बरामदगी और विवेचना के आधार पर मुकदमे में धारा 317(2)/61(2) बीएनएस की वृद्धि की गई।
चेकिंग के दौरान पुलिस से हुआ सामना
पुलिस के अनुसार, जनपद में अपराधों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना कोतवाली बागपत पुलिस टीम चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान 5 अक्टूबर 2026 को पुलिस ने मुकदमा संख्या 478/26 में वांछित आरोपी रिंकू उर्फ विशाल को सूरजपुर सरफराबाद मार्ग, दिल्ली-देहरादून अंडरपास के पास से गिरफ्तार किया।
पुलिस प्रेस नोट के मुताबिक गिरफ्तारी के दौरान पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें आरोपी घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। इसके बाद उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध हथियार और अन्य सामान बरामद किया गया।
हथियार और नकदी समेत कई सामान बरामद
पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से निम्न सामान बरामद होने की जानकारी दी है—
- एक अवैध तमंचा .315 बोर
- एक जिंदा कारतूस .315 बोर
- एक खोखा कारतूस .315 बोर
- काले रंग की बिना नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिल
- लूटे गए 3,200 रुपये नकद
पुलिस के अनुसार बरामद नकदी मु0अ0सं0 478/26 से संबंधित है।
आरोपी के खिलाफ एक अन्य मुकदमा भी दर्ज
पुलिस प्रेस नोट में गिरफ्तार आरोपी रिंकू उर्फ विशाल का आपराधिक इतिहास भी बताया गया है। उसके खिलाफ थाना कोतवाली बागपत में दो मुकदमों का उल्लेख किया गया है।
पहला मुकदमा मु0अ0सं0 478/26, धारा 309(4)/317(2)/61(2) बीएनएस थाना कोतवाली बागपत से संबंधित है। दूसरा मुकदमा मु0अ0सं0 679/26, धारा 109(1) बीएनएस एवं 3/25/27 आयुध अधिनियम थाना कोतवाली बागपत में दर्ज बताया गया है।
गिरफ्तारी और बरामदगी के संबंध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 679/26, धारा 109(1) बीएनएस एवं 3/25/27 आयुध अधिनियम के तहत आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम
पुलिस के अनुसार आरोपी की गिरफ्तारी में थाना कोतवाली बागपत की टीम शामिल रही। टीम में प्र0नि0 मनोज कुमार चाहल, उ0नि0 अंकित कुंतल, उ0नि0 कुलजीत सिंह, उ0नि0 आशीष कुमार, है0का0 821 सोनू कुमार, है0का0 650 योगेन्द्र कुमार और का0 114 अमित कुमार शामिल रहे।
पुलिस की ओर से बताया गया है कि जनपद में अपराधों की रोकथाम और वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान जारी है। इसी अभियान के तहत चेकिंग के दौरान यह कार्रवाई की गई।