बागपत | 18 सितंबर 2026
बागपत में “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पुलिस और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के बाद हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी अनुज उर्फ गप्पी को अदालत ने दोषी करार देते हुए 7 वर्ष के कठोर कारावास और 500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
पुलिस के अनुसार, आरोपी अनुज उर्फ गप्पी पुत्र योगेश, निवासी ग्राम ढिकौली, थाना चांदीनगर, जनपद बागपत के खिलाफ हत्या का प्रयास करने के मामले में थाना कोतवाली बागपत पर मुकदमा अपराध संख्या 506/2019 दर्ज किया गया था। मामले में भारतीय दंड संहिता की धाराएं 147, 148, 149 और 307 लगाई गई थीं।
पुलिस के मुताबिक यह अभियोग उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत चिन्हित किया गया था। इसके बाद बागपत पुलिस और अभियोजन विभाग की ओर से मामले में प्रभावी पैरवी की गई।
18 सितंबर 2026 को अपर जिला एवं सत्र न्यायालय, कोर्ट-05, जनपद बागपत ने मामले में आरोपी अनुज उर्फ गप्पी को दोषी पाते हुए 7 वर्ष के कठोर कारावास और 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
बागपत पुलिस की ओर से जारी जानकारी में बताया गया कि ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत गंभीर मामलों में प्रभावी पैरवी कर दोषियों को सजा दिलाने की कार्रवाई जारी है।
Baghpat #BaghpatNews #BaghpatPolice #OperationConviction #CrimeNews #UttarPradesh














Leave a Reply