बागपत | 10 सितंबर 2026
बागपत जिले में 12 सितंबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय परिसर, बागपत में किया जाएगा। इसमें न्यायालयों में लंबित मामलों के साथ-साथ प्री-लिटिगेशन मामलों को भी आपसी सहमति और समझौते के आधार पर निस्तारित करने का प्रयास किया जाएगा।
इससे पहले वर्ष 2026 में बागपत में 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की गई थी। अब 12 सितंबर को होने वाली अगली राष्ट्रीय लोक अदालत में लोगों को अपने लंबित विवादों के त्वरित समाधान का अवसर मिलेगा।
किन मामलों का हो सकता है निस्तारण?
राष्ट्रीय लोक अदालत में ऐसे मामलों को प्राथमिकता दी जाती है, जिनका निपटारा आपसी समझौते से संभव हो। इनमें बैंक रिकवरी, मोटर दुर्घटना से जुड़े मामले, पारिवारिक एवं वैवाहिक विवाद, श्रम विवाद, बिजली-पानी से जुड़े मामले, चेक बाउंस तथा अन्य समझौता योग्य मामले शामिल हो सकते हैं।
ट्रैफिक चालान से जुड़े मामलों के निस्तारण के लिए भी लोक अदालत लोगों के लिए उपयोगी अवसर हो सकती है। हालांकि किसी विशेष चालान या मामले की पात्रता और निस्तारण की शर्तें संबंधित प्राधिकरण/अदालत से ही सुनिश्चित की जानी चाहिए।
लोगों को क्या फायदा होगा?
लोक अदालत में मामलों का समाधान सामान्य अदालती प्रक्रिया की तुलना में सरल और कम खर्चीला हो सकता है। इसमें पक्षकारों की सहमति से विवाद का निपटारा कराया जाता है, जिससे लंबे समय तक चलने वाली मुकदमेबाजी से राहत मिल सकती है। समझौते के आधार पर निपटाए गए मामलों में लागू नियमों के अनुसार अदालती शुल्क की वापसी का प्रावधान भी होता है।
बागपत जिला प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट वर्तमान में 7 सितंबर 2026 को अपडेट की गई है।
जरूरी बात
अगर आपका कोई मामला अदालत में लंबित है या ऐसा विवाद है जिसे समझौते के जरिए निपटाया जा सकता है, तो 12 सितंबर की राष्ट्रीय लोक अदालत आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। संबंधित मामले को लोक अदालत में रखने की प्रक्रिया और पात्रता के लिए अपने अधिवक्ता या संबंधित न्यायालय/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें।














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