मुंबई | 2 सितंबर 2026
दिवंगत सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियान की जून 2020 में हुई मौत के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपने का निर्देश दिया है। यह आदेश दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया।
जस्टिस सारंग कोतवाल और जस्टिस रंजीतसिंहा राजा भोंसले की पीठ ने निर्देश दिया कि CBI मामले में FIR दर्ज करे और सतीश सालियान का बयान दर्ज करे। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जांच के शुरुआती चरण में किसी व्यक्ति को आरोपी नहीं माना जाएगा। जांच के दौरान पर्याप्त सामग्री सामने आने पर ही किसी की भूमिका तय की जाएगी।
मुंबई पुलिस ने दर्ज की थी ADR
दिशा सालियान की मौत 8 जून 2020 को मुंबई के मालाड इलाके में एक आवासीय इमारत की 14वीं मंजिल से गिरने के बाद हुई थी। घटना के बाद मुंबई पुलिस ने Accidental Death Report (ADR) दर्ज की थी। पुलिस की जांच में मौत को आत्महत्या बताया गया था।
अब हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस को दिशा सालियान की मौत से संबंधित सभी केस पेपर तत्काल CBI को सौंपने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि जांच के दौरान कोई आपराधिक मामला नहीं बनता है तो CBI संबंधित अदालत के समक्ष उचित सारांश रिपोर्ट दाखिल करेगी। वहीं, सतीश सालियान को उस रिपोर्ट को चुनौती देने की स्वतंत्रता होगी।
पिता ने लगाए थे गंभीर आरोप
दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने पिछले वर्ष हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर अपनी बेटी की मौत पर गंभीर सवाल उठाए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि दिशा के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या की गई और बाद में प्रभावशाली लोगों को बचाने के लिए राजनीतिक स्तर पर मामले को दबाने की कोशिश की गई।
उन्होंने मामले में CBI जांच के साथ-साथ शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के विधायक आदित्य ठाकरे के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग भी की थी।
हालांकि, ये आरोप याचिकाकर्ता की ओर से लगाए गए हैं और इनकी पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। हाईकोर्ट ने भी फिलहाल किसी व्यक्ति को आरोपी मानने का निर्देश नहीं दिया है।
आदित्य ठाकरे ने याचिका का विरोध किया था
आदित्य ठाकरे ने भी हाईकोर्ट में हस्तक्षेप आवेदन दाखिल किया था। उन्होंने सतीश सालियान की याचिका को गलत, निराधार और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए अपना पक्ष रखने की मांग की थी।
अब CBI को मामले की जांच वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में करने का निर्देश दिया गया है।
सुशांत सिंह राजपूत केस से भी जुड़ा था नाम
दिशा सालियान ने कुछ समय तक अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मैनेजर के रूप में भी काम किया था। दिशा की मौत के कुछ दिनों बाद, 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत अपने घर में मृत पाए गए थे।
सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच भी CBI को सौंपी गई थी। CBI ने पिछले वर्ष मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करते हुए मौत को आत्महत्या बताया था। हालांकि, संबंधित अदालत को उस रिपोर्ट पर अंतिम निर्णय करना बाकी है।
क्या होगा आगे?
हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब CBI दिशा सालियान की मौत से जुड़े उपलब्ध दस्तावेजों और रिकॉर्ड को अपने कब्जे में लेकर जांच आगे बढ़ाएगी। जांच के दौरान सामने आने वाले साक्ष्यों के आधार पर ही यह स्पष्ट होगा कि मामला दुर्घटना या आत्महत्या का है अथवा इसमें किसी आपराधिक साजिश की भूमिका रही है।
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